भारत में, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति है।
कक्षा 10वीं संघ सूची में कौन सा प्रशासनिक प्राधिकरण कानून बनाता है?
केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो।
शेष विषयों पर कौन कानून बनाता है?
उत्तर: भारत में संघ सरकार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति है।
अवशिष्ट विषयों में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है?
उन विषयों का क्या जो तीनों सूचियों में से किसी में नहीं आते हैं? या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो संविधान बनने के बाद सामने आए? हमारे संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार को इन 'अवशिष्ट' विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।
कक्षा 10 के अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बना सकता है?
संसद के पास किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।